हनी ट्रैप: मुख्य आरोपी आरती दयाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, न्यायालय ने मंजूर की जमानत

इंदौर। मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित केस हनीट्रैप मामले की मुख्य आरोपी आरती दयाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. वहीं अब आरती दयाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद जल्द ही जेल से रिहा हो सकती है. जैसे ही आरोपी को जमानत मिलने की बात सामने आई, तो एक बार फिर यह पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है. बहुचर्चित हनी ट्रैप मामला एक बार फिर सनसनी मचा सकता है. ढाई साल से अधिक समय तक जेल के अंदर बंद मुख्य आरोपी आरती दयाल को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी है.

Honey trap accused woman Aarti Dayal gets bail
हनी ट्रैप की आरोपी महिला आरती दयाल को जमानत

आरती को सुप्रीम कोर्ट से राहत: हनी ट्रैप मामले में आरती दयाल सहित एक अन्य महिला जेल में बंद है. उन्हें जेल में बंद रहते ढाई साल से अधिक समय बीत चुका है, वहीं जेल के अंदर बंद आरोपियों के द्वारा इंदौर की जिला कोर्ट के साथ ही हाईकोर्ट में भी जमानत आवेदन लगाया गया था. लेकिन मामले में आपत्ति लेने के कारण आरोपियों को जमानत नहीं मिल पा रही थी. पिछले दिनों आरती दयाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, इस पर न्यायालय ने आरती दयाल को राहत दे दी है, वहीं जेल के अंदर बंद आरोपी महिलाओं पर कई धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं.

हाई प्रोफाइल मामला है हनी ट्रैप: हनी ट्रैप मामला काफी हाईप्रोफाइल है और तकरीबन ढाई साल पहले पलासिया पुलिस ने इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी की शिकायत पर भोपाल की रहने वाली 5 महिलाओं के खिलाफ ब्लैकमेलिंग सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. उसके बाद से इस पूरे मामले में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं पुलिस ने भोपाल की पांच महिला और एक पुरुष को आरोपी बनाकर जेल पहुंचा दिया, तो वहीं पूरे मामले में कई सफेदपोश के राज उजागर होने की संभावना भी बताई जा रही है. फिलहाल मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जिस तरह से मुख्य आरोपी आरती दयाल को ढाई साल बाद जमानत मिली है, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जल्द ही कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं.

फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत देने की बात कही है, इससे इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जेल के अंदर बंद आरोपी जेल से बाहर कब तक आती है.

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