करौली हिंसा मामला : पार्षद सहित 4 के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

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करौली. करौली हिंसा के मामले में फरार चल रहे कांग्रेसी समर्थक पार्षद मतलूब अहमद, जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर के पति राजाराम गुर्जर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया है. एसआईटी टीम प्रभारी एएसपी किशोर बुटोलिया ने बताया कि सीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश ने हिंसा मामले में फरार चल रहे सभी पार्षद मतलूब अहमद, जिम के मालिक अंची खान, करौली नगर परिषद के पूर्व सभापति और ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर और हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

उन्होंने बताया कि पुलिस अलग-अलग टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है. एएसपी किशोर बुटोलिया ने बताया कि घटना में अब तक 41 एफआईआर दर्ज हुई हैं. इनमें एक करौली पुलिस और बाकी अलग-अलग पीड़ितों ने मामला दर्ज कराया है. मामले में पुलिस ने वीडियो फुटेज, कॉल, लोकेशन आदि के आधार पर अब तक लगभग 144 आरोपियों को चिन्हित किया है. मामले में पुलिस ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है, जबकि दो नाबालिगों को भी निरुद्ध कर बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है.

क्या था मामला: करौली में नव संवत्सर के मौके पर 2 अप्रैल की शाम शोभा यात्रा और मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही थी. इस दौरान एक इलाके में इस पर पथराव हुआ जिसके बाद दो समुदाय के लोग आमने-सामने हो गए और इस पथराव में हिंसा का रूप ले लिया. इस दौरान कुछ वाहन और दुकानों में आग लगा दी गई और चार पुलिसकर्मी सहित कई लोग इसमें घायल हो गए. इसके बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया था.

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