ग्वालियर : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा एक मामले में आयुक्त नगर निगम ग्वालियर किशोर कन्याल को 16 मई 2022 को आयोग में व्यक्तिगत आकर अपना स्पष्टीकरण व प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है। आयोग द्वारा किशोर कन्याल को कारण बताओ नोटिस एवं पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के माध्यम से कराई जायेगी। आयोग के प्रकरण क्र. 1641/भोपाल/2018 एवं प्रकरण क्र. 6653/भोपाल/2022 में कई स्मरण पत्र एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद अबतक प्रतिवेदन न देने के कारण किशोर कन्याल को 16 मई 2022 को आयोग में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि पारस एक्वाटेक, भोजपुर टाॅवर, गुलमोहर काॅलोनी भोपाल निवासी विमल जैन ने आयोग को शिकायत की थी कि आयुक्त कार्यालय, नगर निगम ग्वालियर द्वारा उनकी फर्म पारस एक्वाटेक को देय रकम एक करोड़ 12 लाख 22 हजार 240 रूपये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कार्योपरांत 1506 देयक मिल ही नहीं रहे। जो 517 देयक मिल चुके हैं, विभाग द्वारा कार्योपरांत उन देयकों की राशि 32 लाख 89 हजार 938 रूपये ही मान्य की गई है। आवेदक ने अपने आवेदन में कहा कि उसपर बहुत कर्ज है। वह भोपाल में प्राइवेट नौकरी कर रहा था, वह नौकरी भी छूट गई। उसे अपनी बेटी का विवाह करना है। अतः उसके जीवन-मरण का प्रश्न है। उसे अतिशीघ्र भुगतान (न्याय) दिलाया जाये। शिकायत मिलने पर आयोग ने प्रकरण क्र. 1641/भोपाल/2018 एवं प्रकरण क्र. 6653/भोपाल/2022 में आयुक्त नगर निगम ग्वालियर को कई स्मरण पत्र भेजे, परन्तु प्रतिवेदन नहीं मिला। तत्पश्चात आयुक्त नगर निगम ग्वालियर किशोर कन्याल को नामजद नोटिस जारी कर 11 फरवरी 2022 तक प्रतिवेदन देने अन्यथा 11 फरवरी 2022 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिये कहा गया था। यह नामजद नोटिस उन्हें मिल भी गया। परन्तु उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन दिया गया और न ही वे आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।
इस पर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32ग के अन्तर्गत आयुक्त नगर निगम ग्वालियर किशोर कन्याल को पूर्व में आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने के कारण पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने सम्बन्धी नामजद कारण बताओ नोटिस देकर उन्हें 16 मई 2022 तक आयोग के समक्ष व्यक्तिगत आकर जवाब देने को कहा गया है। कन्याल को 16 मई 2022 को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारण्ट भी आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस कारण बताओ नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के माध्यम से कराई जायेगी।
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