भोपाल। साल 2008 में हुए अहमदाबाद बम ब्लास्ट के मामले में 38 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है. इन आतंकियों में से 6 दोषी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं. ये सभी SIMI (स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) से जुड़े हुए हैं. खास बात यह है कि अहमदाबाद ब्लास्ट को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड सफदर नागौरी भी भोपाल सेंट्रल जेल में ही है. फांसी की सजा का ऐलान होने के बाद भी नागौरी नॉर्मल है. सूत्रों के मुताबिक नागौरी ने जेल अधीक्षक के उसे होने वाली फांसी की सजा के बारे में बताने पर कहा कि भारत का संविधान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता हम कुरान का फैसला मानते हैं.
सिमी के सरगना सफदर नागौरी को भी फांसी की सजा
एमपी के महिदपुर का रहने वाला है मास्टरमाइंड
अहमदाबाद ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सफदर नागौरी उज्जैन के महिदपुर का रहने वाला है. नागौरी को 5 साल पहले इंदौर से भोपाल जेल शिफ्ट किया गया था. प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया(सिमी) का राष्ट्रीय महासचिव रहे सफदर नागौरी के खिलाफ देशभर में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं.
– महिदपुर के रहने वासे नागौरी के पिता क्राइम ब्रांच में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहे हैं. 2001 में आतंकी गतिविधियों में सिमी का नाम आने पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था. इसके बाद नागौरी अंडरग्राउंड हो गया था.
-नागौरी के खिलाफ उज्जैन के महाकाल पुलिस थाने में 1997 में पहला मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए बम धमाकों में उसका नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया था. इन धमाकों में 57 लोगों की मौत हुई थी.
-मास्टर माइंड सफदर नागौरी के साथ ही अहमदाबाद ब्लास्ट में शामिल रहे शिवली,शादुली,आमिल परवेज,कमरुद्दीन नागौरी,हाफिज को भी फांसी का सजा सुनाई गई है. ये सभी दोषी भोपाल जेल में सजा काट रहे हैं. वर्तमान में भोपाल की जेल में सिमी के 24 आतंकी बंद हैं.
-नागौरी को 2008 में इंदौर के संयोगितागंज में एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था.
-इस मामले में एसआईटी को अब भी 8 आतंकियों की तलाश है. अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का एक और मास्टरमाइंड माना जा रहा आतंकवादी यासीन भटकल दिल्ली जेल में बंद है.
भोपाल जेल में बंद इन आतंकवादियों को मिली फांसी
1. सफदर नागौरी
2. शिवली
3. शादुली
4. आमिल परवेज
5. कमरुद्दीन नागौरी
6. हाफिज
यह रहा पूरा घटनाक्रम
– सीरियल ब्लास्ट मामले में अहमदाबाद सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था.
– इनमें से 29 आरोपी सबूतों के अभाव में जबकि एक दोषी को जांच में मदद करने के एवज में बरी कर दिया गया है.
– कोर्ट ने ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजन को 1 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 50 हजार और मामूली घायलों को 25 हजार रुपए देने को कहा है.
70 मिनिट में हुए थे 21 धमाके
26 जुलाई 2008 को गुजरात के अहमदाबाद में 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए थे. जिसमें लगभग 56 लोगों की जान गई और 200 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए. इस मामले में अहमदाबाद और सूरत पुलिस ने 35 केस दर्ज करते हुए करीब 80 लोगों को आरोपी बनाया गया. धमाकों के तुरंत बाद गुजरात पुलिस ने सर्च अभियान चलाया जिसमें अलग-अलग जगहों पर पुलिस ने 29 बम बरामद किए थे. ये बम गलत सर्किट लगने की वजह से ब्लास्ट नहीं हुए थे.