इंदौर। अभिनेता विक्की कौशल को फिल्म में दोपहिया वाहन के पंजीयन संख्या के कथित “अवैध उपयोग” की शिकायत के मामले में राहत मिलती दिख रही है. इंदौर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है. दरअसल, इंदौर के एक व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री सारा अली खान की एक आगामी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसके दोपहिया वाहन के पंजीयन संख्या का अवैध उपयोग किया गया
इंदौर पुलिस का क्या कहना है ?
बाणगंगा थाने के एसएचओ राजेंद्र सोनी ने बताया कि – “हमने मामले की जांच की और पाया कि वाहन 4872 नहीं था (जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था). नंबर 1872 था, लेकिन एक बोल्ट के कारण नंबर 1 नंबर 4 जैसा लग रहा था. उनके पास उस नंबर प्लेट की अनुमति थी. हमें इसमें कोई अनियमितता नहीं मिली”
शिकायतकर्ता का आरोप
शिकायतकर्ता जय सिंह यादव का आरोप थी कि उनका स्कूटर राज्य के परिवहन विभाग में जिस नम्बर से पंजीकृत है, उसी नम्बर की प्लेट लगी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कौशल और खान की आगामी फिल्म का एक दृश्य फिल्माने में किया गया. फोटो फ्रेमिंग के व्यवसाय से जुड़े यादव के मुताबिक इंदौर में हाल ही में फिल्माए गए इस दृश्य की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी हैं जिसमें कौशल अपनी सह कलाकार खान को मोटरसाइकिल पर बैठाकर शहर की सड़कों पर घुमाते नजर आ रहे हैं.
शिकायतकर्ता ने कहा, ‘‘मेरे स्कूटर के पंजीयन नम्बर का इस दृश्य में दिखी मोटरसाइकिल पर इस्तेमाल करने से पहले, संबंधित फिल्म के लोगों ने मुझसे कोई अनुमति नहीं ली थी. मुझे डर है कि संबंधित मोटरसाइकिल से कोई दुर्घटना या अवैध काम होता है, तो इसकी कानूनी जिम्मेदारी मुझ पर आ सकती है.’’
कानून के जानकारों का क्या कहना है
कानून के जानकारों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे वाहन के पंजीयन नम्बर को अपनी गाड़ी की नम्बर प्लेट पर छल की नीयत से प्रदर्शित करता है, तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के साथ ही भारतीय दंड विधान की धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 482 (मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग) और अन्य सम्बद्ध प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.