भोपाल। मध्यप्रदेश में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कानूनी सलाह लेने के बाद चुनाव को निरस्त करने का फैसला लिया है. आयोग ने कहा है कि जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है, उन्हें यह राशि वापस की जाएगी.
एमपी में पंचायत चुनाव टले
आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर एडवोकेट से पंचायत चुनाव पर राय ली.सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव कराने का आदेश दिया था. इसी बीच सरकार ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश वापस लेकर संकेत दे दिया था कि अब पंचायत चुनाव होना संभव नहीं है. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कहा था कि पंचायत चुनाव टलेंगे.
पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मामले में अब केंद्र सरकार ने दखल दे दिया है. केंद्र सरकार ने पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका दायर कर दी थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को सुनवाई होगी.