प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मकान खाली कराए जाने के मामले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 10 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की याचिका पर दिया है.
याचिका में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने डिप्टी सीएम की शह पर याची के कालिंदीपुरम स्थित मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवा दिया. याची ने इस मकान को गुड़ मंडी चौक निवासी राकेश कुमार गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा था. याची ने इस संबंध में कोर्ट को दस्तावेज भी दिखाए.
याची ने हाईकोर्ट के सामने डिप्टी सीएम का पत्र भी प्रस्तुत किया. पत्र एसएसपी प्रयागराज को लिखा गया है. जिसमें याची ने जिस मकान को अपना बताया है. उस पर कुंती देवी को कब्जा दिलाकर अवगत कराने को कहा गया है.