मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए लागू किया गया 10% आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है । एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस आर एस झा ,जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार एमसीआई के सचिव डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज, अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर ,आरडी गार्डी मेडिकल उज्जैन ,इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल ,एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल, चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल ,सहित प्रदेश के 20 निजी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।