मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि संपत्तियों की खरीदी-बिक्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन 15 जुलाई तक जारी रहेगी। यानी अगले 15 दिन तक मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन से ही संपत्ति की खरीद और ब्रिक्री होगी। इस संबंध में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले 1 जुलाई से नई गाइडलाइन जारी करने का निर्णय लिया था। 1 मई पिछले वित्तीय वर्ष में लागू गाइडलाइन को एक माह के लिए यथावत रखा था, लेकिन अब इसे 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।
मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी किया।