स्पर्म डोनर ही कानूनी पिता, उसे ही बच्चे का भविष्य तय करने का अधिकार :कोर्ट

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सिडनी. ऑस्ट्रेलिया के हाईकोर्ट ने स्पर्म डोनेट करने वाले एक व्यक्ति को ही बच्चे का असली पिता करार दिया है। फैसले के मुताबिक- डोनर को वे सारे अधिकार होंगे, जिनके जरिए वह बच्चे का भविष्य तय कर सके। स्पर्म डोनर रॉबर्ट (असली नाम नहीं) ने 2006 में अपनी समलैंगिक दोस्त को स्पर्म डोनेट किए थे। इससे पहले लोअर कोर्ट ने इस मामले में रॉबर्ट के खिलाफ फैसला दिया था।

बच्ची की मां अपनी पार्टनर के साथ न्यूजीलैंड जाना चाहती थी
इस मामले में विवाद तब पैदा हुआ, जब 2015 में बच्ची की मां ने अपनी समलैंगिक पार्टनर के साथ न्यूजीलैंड जाने का फैसला किया। रॉबर्ट ने मां के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई।

लोअर कोर्ट में मामले की लंबी सुनवाई चली। उसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बच्ची पर अधिकार केवल उसकी मां का है। रॉबर्ट ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। बुधवार को हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया।

जज मारग्रेट क्लेरी ने कहा कि निचली अदालत का फैसला सरासर गलत है। बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट पर रॉबर्ट का नाम है और उन दोनों का संबंध बेहद आत्मीय है। बेशक रॉबर्ट बच्ची के साथ नहीं रहता, लेकिन वह बच्ची का सारा खर्च उठा रहा है। लिहाजा उसे ही असली पिता माना जाएगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि रॉबर्ट को बच्ची का भविष्य तय करने का अधिकार है। मां को बच्ची के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहना होगा, जिससे राबर्ट उससे मिलने में परेशानी न हो। हालांकि, यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी है कि क्या इस फैसले को भविष्य के लिए एक नजीर माना जाएगा।

  • राबर्ट ने अपनी समलैंगिक दोस्त को 2006 में स्पर्म डोनेट किया था
  • कोर्ट ने कहा- बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट पर रॉबर्ट का नाम, उसका बच्ची से आत्मीय संबंध

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