पात्रता पर्ची के आवेदन लेने के लिये विशेष व्यवस्था,
प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक सम्पन्न
इंदौर: जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में गरीब परिवारों को पात्रता अनुसार खाद्यान्न वितरण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जिले में निर्धारित 24 श्रेणियों के पात्रता पर्ची विहीन परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जायेगा। पात्रता पर्ची के संबंध में आवेदन लेने के लिये और पात्रता पर्ची देने हेतु इंदौर नगर निगम में वार्डवार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। जिले में निर्धारित श्रेणी के पात्र परिवारों को अस्थाई पात्रता पर्ची दी जायेगी। इसके आधार पर उन्हें राशन मिलेगा।
यह जानकारी रेसीडेंसी में सम्पन्न हुई जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने की। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल, विधायक महेन्द्र हार्डिया, रमेश मेंदोला,आकाश विजयवर्गीय, श्रीमती मालिनी गौड तथा पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, राजेश सोनकर, मनोज पटेल, कृष्णमुरारी मोघे, मधु वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में मंत्री श्री सिलावट ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो। योजना के तहत कोई भी पात्र परिवार राशन से वंचित नहीं हो। सभी को पात्रता पर्ची अनिवार्य रूप से मिले।
कलेक्टर मनीष सिंह ने योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पात्रता पर्ची जारी करने की प्रक्रिया बताई। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार कोरोना कर्फ्यू के चलते गरीब परिवारों को पात्रतानुसार खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में पात्रता पर्ची विहीन और छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण के लिये हितग्राहियों के सत्यापन एवं अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। राज्य सरकार द्वारा अस्थाई पात्रता पर्ची के लिये निर्धारित की गई प्रक्रिया के संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने जानकारी दी।
पात्रता श्रेणी
हितग्राहियों के सत्यापन एवं पात्रता पर्ची जारी करने और छूटे हुए हितग्राहियों के सत्यापन में एनएफएसए, 2013 अंतर्गत निर्धारित 24 श्रेणियों के पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने पर हितग्राही द्वारा संबंधित श्रेणी में होने का आवेदन सह-घोषणा-पत्र स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा। स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन सह-घोषणा-पत्र के पर्याप्त प्रिन्ट/छायाप्रति पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे। स्थानीय निकाय में प्राप्त आवेदन सह-घोषणा-पत्रों की पंजी संधारित की जायेगी। परिवार की समग्र आईडी होना अनिवार्य है, यदि परिवार की समग्र आईडी जारी नहीं हुई है, तो तत्समय ही स्थानीय निकाय द्वारा समग्र परिवार आईडी निर्मित की जायेगी। नवीन आवेदक को परिवार के सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने की अनिवार्यता नहीं है। परिवार के जिन सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध हों, उनकी प्रविष्टि पोर्टल पर की जायेगी।
सत्यापन
स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन का निर्धारित बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाएगा। आवेदक संबंधित ग्राम/वार्ड का निवासी है। परिवार एनएफएसए की पात्रता श्रेणी के अंतर्गत अर्हता रखता है। आवेदन में परिवार के एक सदस्य का सही मोबाईल नंबर उपलब्ध कराया गया है। आवेदक परिवार या उसके किसी भी सदस्य का नाम पूर्व से जारी पात्रता पर्ची में शामिल नहीं है। समग्र परिवार आईडी सही अंकित की गई है एवं आवेदन तथा समग्र आईडी डाटा में उल्लेखित परिवार के वितरण का मिलान हो रहा है। सत्यापन की कार्यवाही अधिकतम दो कार्य दिवस में पूर्ण की जायेगी। वार्ड प्रभारी/ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उक्तानुसार आवेदन का परीक्षण उपरांत जानकारी सही पाये जाने पर राशन मित्र पोर्टल पर आपदा खाद्यान्न राहत मॉड्यूल में आवेदक की जानकारी प्रविष्ट की जायेगी तथा हितग्राही को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने के लिये आवेदन जनपद/नगरीय निकाय को अग्रेषित किया जावेगा। जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय से अग्रेषित आवेदनों का परीक्षण उपरांत स्वीकृत/अस्वीकृत करने की कार्यवाही राशन मित्र पोर्टल पर की जायेगी। आवेदन को अस्वीकृत करने की दशा में अस्वीकृत करने का कारण अंकित करना होगा। वास्तविक पात्र हितग्राहियों को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने का उत्तरदायित्व स्थानीय निकाय/सत्यापनकर्ता अधिकारी का होगा।
अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करना
स्थानीय निकाय द्वारा आपदा खाद्यान्न राहत श्रेणी अंतर्गत परिवार के सत्यापन उपरांत एनआईसी द्वारा साप्ताहिक रूप से अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जायेगी। जारी पात्रता पर्ची में अस्थाई पात्रता पर्ची का उल्लेख किया जायेगा, जो कि आगामी तीन माह तक वैध होगी। तीन माह की समयावधि में हितग्राही द्वारा पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने पर स्थाई पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। अस्थाई पात्रता पर्ची राशन मित्र पोर्टल पर उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका प्रिन्ट स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही को उपलब्ध कराया जायेगा। अस्थाई पात्रता पर्ची जारी होने की सूचना हितग्राही के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी।
खाद्यान्न का आवंटन
निर्धारित की गई प्रक्रिया के तहत जोड़े गए नवीन परिवारों के लिये एन.एफ.एस.ए अंतर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न गेहूँ एवं चावल का आवंटन जारी किया जायेगा। उचित मूल्य दुकान पर आवंटित खाद्यान्न के प्रदाय की प्रत्याशा में दुकान पर उपलब्ध स्टाक में से हितग्राही को खाद्यान्न का वितरण कराया जायेगा। योजना अंतर्गत खाद्यान्न प्रदाय की प्रतीक्षा किये बगैर हितग्राही को खाद्यान्न वितरण कराया जायेगा।
वितरण
अस्थाई रूप से जोड़े गए नवीन हितग्राहियों को पीओएस मशीन से खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। इसके लिए आपदा खाद्यान्न राहत श्रेणी अंतर्गत पृथक से पीओएस मशीन पर प्रदर्शित होंगे। पात्र हितग्राही को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी होने के माह से खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता होगी। परिवार को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न वितरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पीएमजीकेएवाय अंतर्गत माह मई एवं जून, 2021 का कुल 10 किलोग्राम खाद्यान्न भी निःशुल्क वितरण किया जायेगा। हितग्राही को खाद्यान्न वितरण करते समय पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए।
प्रचार-प्रसार एवं निगरानी
नवीन परिवारों को जोड़ने एवं उनको खाद्यान्न वितरण के संबंध में स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही जन-प्रतिनिधियों को भी इस संबंध में अवगत कराया जाये। प्राप्त आवेदनों के सत्यापन, पोर्टल पर प्रविष्टि, अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने एवं खाद्यान्न वितरण की प्रतिदिन पंचायतवार/निकायवार मॉनिटरिंग की जाये। हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करने एवं राशन वितरण में कोविड-19 के बचाव के लिये निर्धारित प्रोटोकॉल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। अस्थाई रूप से जोड़े गए परिवारों द्वारा निर्धारित अवधि में पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर उनको जारी अस्थाई पात्रता पर्ची आमान्य कर दी जायेगी।