नई दिल्ली: सरकार ने कोरोनावायरस से पैदा संकट को ध्यान में रखते हुए विवादित कर के मामलों में फंसे लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उसने डायरेक्ट टैक्स के लिए बनी विवाद से विश्वास स्कीम के तहत पेमेंट की डेडलाइन को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दिया है।
कोरोना को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई पेमेंट की डेडलाइन
विश्वास स्कीम के तहत पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। उसके मुताबिक, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट, 2020 के तहत पेमेंट की डेडलाइन कोरोना को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई गई है।
डिक्लेरेशन देने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 थी
विवाद से विश्वास वाली स्कीम के तहत डिक्लेरेशन देने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 तय की गई थी। इस स्कीम के तहत लंबित मामले का निपटारा पूरा विवादित टैक्स और उस पर लगे जुर्माने या ब्याज या फीस की 25% रकम देकर किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 को पिछले साल 17 मार्च, 2020 को लागू किया गया था।
स्कीम का मकसद आयकरदाताओं को विवाद के निपटाने का विकल्प देना है
स्कीम का मकसद करदाताओं को अदालतों में टैक्स विवाद से चल रहे मामलों का निपटारा करने का विकल्प देना है। विवाद से विश्वास योजना का लाभ उन मामलों में लिया जा सकता है जो इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन (ITSC) के पास लंबित हों। उसके आदेश के खिलाफ रिट याचिका के मामले में भी इस स्कीम का फायदा लिया जा सकता है।
स्कीम के तहत निपटारे के लिए सरकार को 54,005 करोड़ रुपए मिले
जिन लोगों ने इस योजना के तहत डिक्लेरेशन दिए हैं, वे 30 जून तक पेनाल्टी दिए बिना टैक्स से जुड़ी देनदारी का भुगतान कर पाएंगे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 1,48,690 कर विवादों के निपटारे को लेकर सरकार को 1,33,837 आवेदन मिले हैं। टैक्स विवाद में फंसी कुल रकम 1,00,437 करोड़ रुपए की थी, जिनके स्कीम के तहत निपटारे के लिए सरकार को 54,005 करोड़ रुपए मिले हैं।