नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कोरोना के नए वैरिएंट को देखते हुए केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (standard operating procedure, SOP) में बदलाव किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी इस एसओपी में भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए निर्देश हैं। मंत्रालय ने कहा है कि नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) 22 फरवरी को रात 11 बजकर 59 मिनट से प्रभावी होगी।
अपडेट एसओपी दो भागों ए और बी में बंटी हुई है। पार्ट ए में जारी दिशानिर्देश ब्रिटेन, यूरोप और मध्य पूर्व से आने वाली उड़ानों को छोड़कर भारत में आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए है जबकि पार्ट बी में इन स्थानों से आने जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए है। भाग A में जारी दिशानिर्देश चार खंडों में बंटा हुआ है। इसमें भारत की यात्रा की योजना बनाते वक्त नियमों का अनुपालन, विमान पर सवार होने से पहले निर्देशों का पालन और यात्रा के दौरान और आगमन के बाद नियमों का अनुपालन करना होगा।
भाग A में जारी दिशानिर्देश के अनुसार यात्री को यात्रा से पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्व घोषणा पत्र जमा करना होगा। साथ ही आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट जमा करनी होगी। यात्रियों को घोषित करना होगा कि वे आगमन के बाद उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के मुताबिक 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन का पालन करेंगे। जारी दिशा निर्देशों में उन लोगों को राहत दी गई है जो अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति पर भारत आ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी भी नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।