सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा को इजाजत नहीं दी है. कोर्ट ने कहा कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस रथयात्रा से सौहार्द बिगड़ेगा. हालांकि कोर्ट ने बीजेपी के बैठक करने की इजाजत दी है. बता दें कि पहले बीजेपी की पश्चिम बंगाल में 39 सभाएं होनी थी अब राज्य सरकार 20 करने को तैयार हुई है. राज्य सरकार की दलील – अब तक सभा में कितने लोग आएंगे और सभा कहां होगी, बीजेपी ने अब तक नहीं बताया है. कोर्ट ने बीजेपी को कहा है कि वह अपनी यात्रा का नया शेड्यूल पश्चिम बंगाल सरकार को दे.
इससे पहले राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा ‘हमें सभा को लेकर आपत्ति नहीं है, रथयात्रा को लेकर आपत्ति है. क्योंकि बीजेपी की यह यात्रा संवेदनशील इलाकों से गुज़रेगी .
बीजेपी एक दिन में दो हजार लोगों की हुजूम के साथ त्रिशूल लेकर संवेदनशील इलाकों से गुजरेगी. सिनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए. वहीं सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने पश्चिम बंगाल बीजेपी के तरफ से पक्ष रखा. रोहतगी ने तर्क दिया. राज्य सरकार का ‘शत्रुतापूर्ण’ व्यवहार है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन राज्यों में सरकारें बनाना जो आपको पसंद नहीं हैं, यह भी लोकतंत्र का हिस्सा है.