ग्रासिम को 2 साल पुराने मर्जर मामले में 5872 करोड़ रु का टैक्स चुकाने का नोटिस मिला

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आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज से आयकर विभाग ने 5,872.13 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने की डिमांड की है। कंपनी ने  शनिवार को रेग्युलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है। इसमें आदित्य बिड़ला नुवो (एबी नुवो) और आदित्य बिड़ला फाइनेंशियल सर्विसेज के मर्जर के मामले में कंपनी को टैक्स भरने का आदेश मिला है।

पहले मिले नोटिसों का उचित जवाब भेजा: ग्रासिम

  1. ग्रासिम इंडस्ट्रीज के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की ओर से 11 फरवरी को कारण बताओ नोटिस मिला था। एक मार्च को रिवाइज नोटिस मिला। आयकर विभाग ने पूछा कि मर्जर के वक्त ग्रासिम के शेयरधारकों को आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) के जो शेयर अलॉट किए गए उस पर आयकर कानून लागू क्यों नहीं होना चाहिए। ग्रासिम इंडस्ट्रीज का कहना है कि उसने इन नोटिसों के उचित जवाब भेज दिए थे।
  2. सितंबर 2017 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की अहमदाबाद बेंच ने एबी नुवो के ग्रासिम में मर्जर की मंजूरी दी थी। इसके बाद आदित्य बिड़ला फाइनेंशियल सर्विसेज (एबीएफएसएल) की लिस्टिंग होनी थी।
  3. ग्रासिम इंडस्ट्रीज का कहना है कि टैक्स के संबंध में मिला नोटिस कानूनन उचित नहीं है। इसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है।

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