जिला अस्पताल में भर्ती मरीज के साथ अधिकतम 2 लोग रूकने की अनुमति
अन्य परिजनों को मुलाकात की अनुमति नहीं
अस्पताल परिसर में थूंकना अपराध
दमोह :कोरोना वायरस एपिडेमिक/महामारी से बचाव के संदर्भ में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने जनहित में एडवाईजरी जारी की है।
उन्होंने आमजन से कहा है चिकित्सालय में भर्ती मरीज के साथ सिर्फ एक ही परिजन को रूकने तथा गंभीर रूप से भर्ती मरीज के साथ अधिकतम दो लोगों को रूकने की अनुमति होगी। मरीजों के अन्य परिजनों, रिश्तेदारों आदि को व्यवहारिक मुलाकात करने की अनुमति नहीं होगी, अस्पताल परिसर में थूंकना अपराध घोषित किया गया है। तय स्थान पर वाहन पार्क नहीं होने की दशा में नियमानुसार यातायात पुलिस को कार्यवाही हेतु सूचित किया जायेगा।
उन्होंने कहा जिला चिकित्सालय परिसर में बिना गेट पास के पाये जाने पर 100 रूपये जुर्माना बसूल किया जायेगा एवं कोविड-19 एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। कोरोना वायरस महामारी, एपिडोमिक के समय एपिडेमिक एक्ट एवं केन्द्र सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग की अधिसूचना जारी है, को नहीं मानने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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