कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तथा इसी को देखते हुए अब इंदौर की हाईकोर्ट और जिला कोर्ट में प्रमुख केसों की ही सुनवाई होगी।
बता दें कि इस महामारी को लेकर कई तरह के जन जागरूकता अभियान भी प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। वहीं जिस तरह से इस वायरस के बारे में बताया जा रहा है वह काफी घातक है। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर ने चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश को पत्र लिखकर मांग की थी और मुंबई हाईकोर्ट एडवाइजरी का हवाला दिया था। जिस तरह से मुंबई हाई कोर्ट में एडवाइजरी जारी हुई है उसी को देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पत्र लिखा था। उसी पत्र के जवाब में मध्यप्रदेश के चीफ जस्टिस ने इंदौर की हाई कोर्ट व जिला कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि कोरोना वायरस को देखते हुए सिर्फ अति आवश्यक प्रकरणों की ही सुनवाई हो। यह आदेश अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए निकाला गया है।