न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत श्रमिको के मंहगाई भत्ते में वृद्धि
इंदौर :न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की गई है। जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित कर संबंद्ध की गई है।
श्रमायुक्त श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार एक अक्टूबर,2019 से आगामी 6 माहों के लिये 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को 7 हजार 950 रूपये प्रतिमाह या 306 रूपये प्रतिदिन, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 8 हजार 807 रूपये या प्रतिदिन 339 रूपये, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 10 हजार 185 रूपये या प्रतिदिन 392 रूपये तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 11 हजार 485 रूपये या 442 रूपये प्रतिदिन दिये जायेंगे।
कृषि नियोजन में गत छ: माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (930-902) = 28 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इसके आधार पर वर्तमान महंगाई भत्ते में प्रतिमाह में 168 रूपये की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। जिसके आधार पर अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 6 हजार 322 रूपये या प्रतिदिन 211 रूपये की मजूदरी महंगाई भत्ते सहित दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से 30 सितम्बर 2020 तक के लिये देय होगी।
बीड़ी नियोजन के संबंध में न्यूनतम वेतन के लिये 1 अप्रैल,2019 से आगामी एक वर्ष के लिये महंगाई भत्ते की दरें 14.31 श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। तद्नुसार बीड़ी रोलर को मजदूरी 88 रूपये 31 पैसे प्रति एक हजार तथा बोनस के रूप में 7 रूपये 72 पैसे प्रति हजार बीड़ी बनाने पर भुगतान देय होगा। भविष्य निधि कटौती 18.54 रूपये की होगी, भविष्य निधि के कटौती उपरान्त एक हजार बीड़ी बनाने पर शुद्ध राशि 91.18 रूपये देय होगी।
अगरबत्ती नियोजन में गत छ: माही का औसत 311 रहा था, जो इसके पूर्व की छ: माही की औसत 301 से 10 बिन्दु ज्यादा है। इसके कारण गत छ: माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (311-301) = 10 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है।
अगरबत्ती नियोजन में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत में 10 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण 1 अक्टूबर,2019 से जारी दरें देय है। परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिये 38.90 रूपये तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिये 39.50 रूपये प्रति हजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।
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