UAE का फैसला, पासपोर्ट पर ऐसे नाम वाले भारतीयों को नहीं मिलेगी यात्रा की अनुमति

इंदौर:अगर आप संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) (यूएई) जाने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपना पासपोर्ट (Passport) चेक कर लें। अगर आपके पासपोर्ट (Passport) पर सिर्फ आपका पहला नाम लिखा है और आखरी नाम नहीं है तो आप यूएई नहीं जा सकेंगे। यूएई सरकार ने हाल ही में इस विषय पर नए नियम जारी किए हैं। इसका असर बाद इंदौर से दुबई जाने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा। जिसके बाद इंदौर के ट्रेवल एजेंट्स ने भी बुकिंग के पहले यात्रियों के पासपोर्ट (Passport) चेक करना शुरू कर दिया है।

यूएई सरकार ने हाल ही में जारी किए गए नियमों में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो दुबई में पर्यटन या अन्य किसी विजा के साथ आ रहा है उसके पासपोर्ट (Passport) पर उसका पहला नाम और आखरी नाम लिखा होना जरुरी है। जिसे आमतौर पर नाम और सरनेम के रुप में देखा जाता है। इस नियम के तहत अगर पासपोर्ट पर सिर्फ पहला नाम लिखा है तो ऐसे यात्रियों को यूएई में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस नियम में यूएई के स्थाई निवासियों को छूट दी गई है। इन नियमों को 28 नवंबर से लागू किया जाएगा। यूएई सरकार ने इसे लेकर प्रमुख एयर लाइंस को भी जानकारी दी है, ताकी वे यात्रियों को बैठाने से पहले उनके पासपोर्ट की जांच कर लें और अगर पूरा नाम ना हो तो उन्हें प्रवेश से रोक दें, ताकी बाद में उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो।

ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि हाल ही में एजेंट्स को भी यूएई सरकार के नए नियमों की जानकारी मिली है। इसके बाद एजेंट्स ने बुकिंग से पहले हर यात्री के पासपोर्ट (Passport) की जांच करना शुरू कर दिया है। फ्लाइट बुकिंग के समय भी ऐसे कुछ मामले सामने आते हैं जब एयर लाइंस की वेबसाइट पर यात्री का पहला और आखरी नाम लिखना होता है। कई बार ऐसे यात्री भी आते हैं जिनका सिर्फ पहला ही नाम उनके दस्तावेजों पर होता है, तब पहले और आखरी नाम में पहले ही नाम को रिपिट करना पड़ता है। लेकिन यूएई के नियम में पासपोर्ट (Passport) को देखा जाएगा, जिससे ऐसा भी संभव नहीं है।

पासपोर्ट में करवाना होगा परिवर्तन

जादौन ने बताया कि अब ऐसे यात्री जिनके पासपोर्ट (Passport) में सिर्फ पहला ही नाम है उन्हें अपने पासपोर्ट में परिवर्तन करवाना होगा। लेकिन यह सरल नहीं होगा, क्योंकि पासपोर्ट पहले की दस्तावेजों के आधार पर ही बनता है, जिनमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट जैसे दस्तावेजों को देखा जाता है। अगर उन दस्तावेजों में भी सिर्फ पहला ही नाम लिखा है तो ऐसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये नियम क्यों बनाए गए हैं इसे लेकर कोई ठोस कारण तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन बेहतर करने के लिए संभवत: यह नियम लाए गए हैं।

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