गोल्‍ड एक्‍सचेंज शुरू करने का फ्रेमवर्क जारी, देशभर में सोना खरीदने का बेंचमार्क रेट जल्‍द

Sebi issues guidelines: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को गोल्ड एक्सचेंज शुरू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है. फ्रेमवर्क आने से एक्सचेंज अब सेबी के पास शुरू करने की अर्जी दे सकेंगे. इसके अलावा एक्सचेंज नए सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की ट्रेडिंग करा सकेंगे. एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्लीयरिंग, वॉल्ट मैनेजर एक प्लेटफॉर्म पर होंगे.

पहले सोने को जमा करने पर वॉल्ट इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में बदलेंगे. डिपॉजिटरीज फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को डीमैट में बदल सकेंगे. एक्सचेंज फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की ट्रेडिंग शुरू कर सकेंगे. तीसरे चरण में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का सोने में कनवर्जन होगा. एक वॉल्ट मैनेजर के यहां जमा पर दूसरे से सोने की डिलीवरी सुविधा मिलेगी. सभी मौजूदा वॉल्ट मैनेजर्स की शाखाएं कलेक्शन/विदड्रॉल सेंटर होंगी.

सोने का प्रतिनिधित्व करने वाले माध्यम को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (ईजीआर) कहा जाएगा. इस ईजीआर की अपनी एक पहचान होगी. ईजीआर का सृजन और उसकी निकासी, शिकायतों का समाधान करने का काम वॉल्ट मैनेजर का होगा. ईजीआर खरीदने और बेचने के लिए गोल्ड एक्सचेंज एक राष्ट्रीय मंच होगा. भौतिक सोने के खिलाफ ईजीआर जारी किया जाएगा. सेबी के अनुसार, निवेशक मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ-साथ प्रस्तावित गोल्ड एक्सचेंज पर ईजीआर में व्यापार कर सकते हैं.

तीन चरणों में बंटा हुआ है गोल्ड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन

सर्कुलर के मुताबिक, गोल्ड एक्सचेंज में पूरे ट्रांजैक्शन को तीन चरणों में बांटा गया है- फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में बदलना, स्टॉक एक्सचेंज पर ईजीआर की ट्रेडिंग और ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में बदलना. सेबी प्रस्तावित गोल्ड एक्सचेंज के पूरे इकोसिस्टम को रेगुलेट करेगा और गोल्ड एक्सचेंज के लिए एकमात्र रेगुलेटर होगा, जिसमें वॉल्टिंग, एसेइंग, गोल्ड क्वालिटी और डिलीवरी स्टैंडर्ड शामिल हैं. इस बीच स्टॉक एक्सचेंजों को व्यापार या ईजीआर को सोने में बदलने के लिए विभिन्न मूल्यवर्ग के साथ अनुबंध शुरू करने की अनुमति दी गई है.

सोना निकालने में निवेशकों को होगी आसानी

निवेशकों की आसानी के लिए सेबी ने एक स्थान पर जमा किए गए सोने को उसी या अलग-अलग वॉल्ट मैनेजर के अलग-अलग स्थान से निकाले जाने के आदेश जारी करेगा. सेबी ने सर्कुलर में कहा, प्रावधान डिपॉजिटरी को खरीदार के पसंदीदा वॉल्ट स्थान से भौतिक सोने की निकासी की सुविधा प्रदान करेगा. विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा प्रारूप में, मान्यता प्राप्त वॉल्टिंग लूप के बाहर सोने का लेन-देन सभी द्विपक्षीय समझौतों और विश्वास पर आधारित है

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