अलिराजपुर जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अलीराजपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। उक्त आदेश के तहत 14 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल 2021 को सुबह 6 बजे तक जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है।
उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत समस्त बाजार बंद रहेंगे एवं अति आवश्यक कार्यो को छोड़कर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सभी शासकीय एवं निजी कार्यालय, बैंक, क्योस्क इत्यादि बंद रहेंगे। जिले की सीमाओं से प्रवेश निशेध रहेगा। उक्त आदेश के तहत निम्नानुसार छूट का प्रावधान किया गया है, जिसमें शासकीय अथवा निजी चिकित्सीय एवं संस्था एवं कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों, अन्य अमला, पुलिस बल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, इंटरनेट, टेलीकॉम सर्विस प्रोवायडर, किसी भी तरह की एम्बुलैंस एंव फायर ब्रिगेड सेवाएं, लोक शांति अथवा शासकीय कार्य सम्पादित करने हेतु नियुक्त अधिकारी-कर्मचारीगण, आवश्यक वस्तु की घर पंहुच सेवा, होम डिलेवरी में लगे कर्मचारियों तथा रसोई गैस सिलेण्डर वितरण व्यवस्था में लगे कर्मी, इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मिडिया, दवा दुकानें एवं चिकित्सालय, समस्त प्रकार के ईंधन, परिवहन के साधन एवं भण्डारण डीपों, टीकाकरण सत्रों का आयोजन शासन निर्देशानुसार जारी रहेगा। परीक्षा केन्द्र आने एंव जाने वाले परिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परिक्षा आयोजकों से जुड़े कर्मी एवं अधिकारीगण। माल ढोने वाले वाहनों का आवागमन, राशन दुकानें एवं उपार्जन केन्द्रों पर खरीदी एवं ए.टी.एम चालू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
गौ वध अधिनियम मप्र में लागू हैं, अधिनियम के तहत जो भी अपराध करेगा, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है। गौ वध अधिनियम मप्र में लागू हैं, हमने सभी जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस अधिनियम के…