इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा व्यवसायिक लायसेंस रिन्यूअल करने की कार्रवाई निगम आयुक्त आशीष सिंह के निर्देश पर की जा रही है। जिसमें बल्क कलेक्शन की 12 लोगों की टीम इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। व्यवसाय लायसेंस सहीं नहीं मिलने पर तालाबंदी की कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम आयुक्त ने आदेश दिया कि, लाइसेंस में नवीनीकरण और सरलीकरण के लिए इंदौर के मेट्रो टॉवर में कार्रवाई की गई। इस दौरान व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई भी हुई। लाइसेंस संबंधित कार्रवाई के साथ ही निगम द्वारा वाहन से अलाउंस भी किया गया। इस दौरान कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही भी की गई। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 366 के अंतर्गत निगम सीमा में संचालित होने वाले प्रत्येक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को व्यावसायिक लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। लाइसेंस नहीं लेने पर निगम विधान की धारा 440 के अंतर्गत न्यायालयीन दण्डात्मक वैधानिक कार्यवाही का प्रावधान है। जिसमें 1000 रूपये तक के अर्थदंड का प्रावधान है।
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