महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड ने मुंबई शहर की कानून-व्यवस्था की स्थिति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुंबई पुलिस विभिन्न पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि पूर्व मंत्री की हत्या सुपारी लेकर की गयी है और इसमें बिश्नोई गैंग का हाथ है। इसके अलावा पुलिस ने तीसरे हत्यारे की पहचान भी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीसरा शूटर शिव कुमार है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।
कैसे हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या?
शनिवार को दुर्गा विसर्जन की शोभायात्रा के दौरान बाबा सिद्दीकी को मुंबई में बांद्रा इलाके के खेर नगर में उनके बेटे एवं विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन लोगों ने गोली मार दी थी। उन्हें अचेत अवस्था में रात साढ़े नौ बजे लीलावती अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सा सेवा विभाग में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि उस समय उनकी नब्ज, हृदय गति नहीं चल रही थी, रक्तचाप भी नहीं था और उनके सीने में गोली लगने के घाव थे। उन्होंने बताया कि सिद्दीकी का काफी खून बह गया था और उन्हें होश में लाने की कोशिशें तुरंत शुरू की गयी थी। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद चिकित्सक उन्हें बचा नहीं पाए और शनिवार रात 11 बजकर 27 मिनट पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरा फरार
पुलिस ने प्रारंभिक सूचना के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी, जिसकी पहचान गुरमैल बलजीत सिंह के रूप में हुई है हरियाणा का रहने वाला है और दूसरे आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले धर्मराज कश्यप के रूप में हुई है। तीसरा आरोपी फरार है, लेकिन उसकी भी पहचान हो गयी है। तीसरा शूटर शिव कुमार है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई के कई ठिकानों पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं।
मुंबई पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। दोनों ने पूछताछ के दौरान बिश्नोई गैंग से होने की बात कबूल की है। इतना ही नहीं पुलिस ने यह भी बताया है कि दोनों आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करने से पहले 25-30 दिनों तक उस इलाके की रेकी भी की थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि हमलावरों ने सिद्दीकी पर तब गोलियां चलायी जब लोगों ने दुर्गा विसर्जन की शोभायात्रा के दौरान पटाखे फोड़ने शुरू किए।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के संबंध में निरमल नगर पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 589/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 109, 125 और 3(5), साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 3, 25, 5 और 27, और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37 और 137 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड
बाबा सिद्दीकी ने विधानसभा में तीन बार बांद्रा (पश्चिम) सीट का प्रतिनिधित्व किया था। मुंबई के प्रतिष्ठित मुस्लिम नेता सिद्दीकी को कई बॉलीवुड हस्तियों के करीब माना जाता था। सिद्दीकी की हत्या पिछले तीन दशक में मुंबई में किसी हाई-प्रोफाइल नेता की हत्या का पहला मामला है जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया है। छात्र जीवन से ही कांग्रेस का सदस्य रहे सिद्दीकी इस साल फरवरी में अजित पवार नीत राकांपा में शामिल हो गए थे। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी।