भोपाल। राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने गरबा और डांडिया आयोजकों के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। दुर्गा उत्सव पर्व 2024 के दौरान भोपाल जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आयोजन समितियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि गरबा, डांडिया समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की आयोजन समिति किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर पहचान पत्र के सत्यापन के आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दी जाए। आयोजन समिति अनिवार्य रूप से कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए। पंडालों में अग्नि से बचाने के लिए अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। Fire Safety Norms का पालन हो।
साथ ही यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम स्थल पर किसी भी तरह की संदिग्ध, आपत्तिजनक वस्तु, धारदार हथियार नहीं ले जा सकेगा। न ही उसका प्रयोग व प्रदर्शन कर सकेगा। आयोजन समिति विद्युत सुरक्षा से संबंधित सभी कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। इसका प्रमाण-पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा।