धार। न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा एवं तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (CEO) श्रृंगार श्रीवास्तव के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रसन्ना भटनागर ने बताया कि मिथुन चौहान ग्राम पंचायत नालछा जिला धार में ग्राम रोजगार सहायक पदस्थ था।
25 फरवरी 2017 को स्वास्थ खराब होने के कारण वह एक दिन कार्य पर उपस्थित नहीं हो सका। एक दिन की अनुपस्थिति बताते हुए जांच और बिना सुनवाई सेवा से हटा दिया गया। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए ग्राम रोजगार सहायक ने अपील प्रस्तुत की, लेकिन अपील भी निरस्त कर दी गई जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने वर्ष 2019 में उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय ने सेवा समाप्ति के आदेश निरस्त किया और यह निर्देश दिया कि ग्राम रोजगार सहायक को 50% पिछले वेतन सहित पुनः सेवा में रखा जावे।
उक्त आदेश को चुनौती देते हुए शासन के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, लेकिन 3 जुलाई 2024 को अपील भी निरस्त हो गई, फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका प्रस्तुत की जिसमें 20 सितंबर 2024 को विपक्षीगण को यह निर्देश दिए कि वह आदेश का पालन करें अन्यथा 4 अक्टूबर 2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे। फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही उक्त दोनों अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। न्यायालय द्वारा कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर 23 अक्टूबर 2024 को तलब किया है।
प्रसन्ना भटनागर, याचिकाकर्ता का वकील