जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक नायब तहसीलदार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई है।
दरअसल अदालत की गलत व्याख्या करने पर एमपी हाईकोर्ट सख्त हुआ है। नायब तहसीलदार गोरखपुर को कड़ी फटकार भी लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि – जब तक डिक्री नहीं हो कब्जा जबरन खाली नहीं करा सकते है। पारिवारिक संपत्ति को खाली कराने के मामले पर सुनवाई के साथ फटकारते हुए जुर्माना भी लगाया है।