भोपाल। मध्यप्रदेश के सभी होटल और बार में हेरिटेज मदिरा रखना अब अनिवार्य होगा। इसी के साथ अब घर में भी महुआ की शराब रख सकेंगे। बार के मेन्यू में हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य होगा। घर में चार बोतल हेरिटेज मदिरा रखने की छूट है। महुआ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। महुआ के फूल से हेरिटेज मदिरा बनती है और आदिवासी समाज महुआ के कारोबार से जुड़ा हुआ है।
बता दें कि मध्यप्रदेश में महुआ के फूल से बनने वाली हेरिटेज मदिरा को पहचान दिलाने के लिए आबकारी नीति के अंतर्गत वर्ष 2022 में नियम बनाए गए हैं। इसका उत्पादन केवल जनजातियों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में और केवल जनजातियों के स्व सहायता समूह द्वारा ही किया जा सकता है। विनिर्माण इकाई के परिसर में विक्रय के लिए दुकान भी खोली जा सकती है।