इसके बिना अब नहीं मिलेगी PM Kisan Samman Nidhi की राशि, जल्दी करा लें ये काम

अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि हासिल करना चाहते हैं, तो पहले आपको फार्मर के तौर पर रजिस्टर कराना होगा. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों की सुविधा के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है. इसके जरिए अब हर एक किसान की एक विशिष्ट किसान आईडी बनाई जाएगी.

फार्मर रजिस्ट्रेशन का काम पटवारियों के सहयोग से किया जाएगा. इसके अलावा किसान खुद भी agristag app या mpfr.agristaca.gov.in के माध्‍यम से कर अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन आइकन पर क्लिक कर पटवारी फार्मर्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के अंतर्गत जिन किसानों के फार्मर आईडी बनेगी, उनको ही दिसंबर माह के बाद योजना का लाभ मिल सकेगा. आपको बता दें कि ये कार्य राजस्व महाअभियान 2.0 अंतर्गत प्राथमिकता के साथ किया जाना है.

यह है इस योजना का उद्देश्य
एग्री स्टैक का उद्देश्य किसानों के लिए सस्ता ऋण, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट, स्थानीयकृत और विशिष्ट सलाह और बाजारों तक सुविधाजनक पहुंच को आसान बनाना है. सरकार के विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न किसान और कृषि केंद्रित लाभदायक योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है.

राज्यों को केंद्र उपलब्ध कराएगा ऑनलाइन डाटा
इस योजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्रेशन तैयार करने हेतु भारत सरकार की ओर से राजस्व विभाग के भूलेख के डेटाबेस को समेकित कर प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक समान नाम और पिता के नाम वाले कृषकों को समेकित करते हुए ऑनलाइन बकेट तैयार कर राज्य को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा.

आधार से लिंग किया जाएगा जमीन का खसरा नम्बर
इसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से इन बकेट का प्रयोग कर राज्य स्तर से फार्मर रजिस्टर तैयार किया जाएगा. इसके बाद इस डाटा का भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप के जरिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के समस्त कृषकों के सभी खसरों को सम्मिलित करते हुए कृषक के आधार से लिंक कराया जाएगा. इसके बाद कृषक से ऑनलाइन सहमति प्राप्त करते हए E.KYC की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगी.

रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर नहीं मिलेगी राशि
आपको बता दें कि इस संबंध में भारत सरकार की ओर से निर्णय लिया जा चुका है. इसके मुताबिक दिसम्बर 2024 से पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली किस्त हेतु फार्मर रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य होगा. यह आवश्यक है कि 30 सितंबर 2024 से से पहले सभी कृषकों और विशेष रूप से PMKISAN के लाभार्थियों का फार्मर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप कराया जाए. इस प्रकार प्रत्येक किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले समस्त खसरा संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में खाते में किसान का अंश, मोबाइल नम्बर,आधार संख्या, E-KYC विवरण फार्मर रजिस्ट्रेशन के दौरान दर्ज किया जाएगा.

फसल की जानकारी भी देनी होगी

 किसी प्रकार के स्वामित्व हस्तांतरण (वरासत, बैनामा इत्यादि) होने पर फार्मर रजिस्ट्रेशन स्वतः ही ट्रांसफर हो जाएगी. डिजिटल क्रॉप सर्वे (E-pukar) के द्वारा प्रत्येक किसान के प्रत्येक खसरे के साथ दो सत्र में बोई गई फसल का विवरण भी समेकित रूप से उपलब्ध कराना होगा.

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