वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करना है. ऐसे में अगर आपने अब तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो जल्द ही कर लें. टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) आनंद जैन (इंदौर) के मुताबिक समय पर आईटीआर दाखिल करने से न सिर्फ पेनाल्टी से बचत होती है, बल्कि इसके 4 और फायदे भी हैं.
- पेनाल्टी से बच जाएंगे
अगर आप तय तारीख के अंदर आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना यानी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. अगर किसी व्यक्तिगत करदाता की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 5,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा. अगर करदाता की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो उसे 1,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा. समय पर आईटीआर दाखिल करके इस पेनाल्टी से बचा जा सकता है.
- नोटिस का डर नहीं रहेगा
अब आयकर विभाग को आपकी आय के बारे में कई स्रोतों से जानकारी मिलती है, अगर आप समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो आयकर विभाग उस जानकारी के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है. नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर आईटीआर दाखिल करना फायदेमंद है.
- ब्याज की बचत
आयकर नियमों के अनुसार, अगर किसी करदाता ने कर का भुगतान नहीं किया है या उस पर कुल देय कर का 90% से कम भुगतान किया है, तो उसे धारा 234बी के तहत हर महीने 1% ब्याज पेनाल्टी के तौर पर देना होगा. इस तरह समय पर रिटर्न दाखिल करके आप आयकर पर मिलने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं.
- घाटे को आगे बढ़ा सकेंगे
आयकर नियमों के अनुसार, निर्धारित तिथि तक आईटीआर दाखिल करके आप अपने घाटे को अगले वित्तीय वर्षों में आगे बढ़ा सकते हैं। यानी आप अगले वित्तीय वर्षों में अपनी आय पर कर देनदारी को कम कर सकते हैं.
उदाहरण के लिए, यदि शेयरों की बिक्री पर घाटा होता है तो उसे 8 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, हालांकि, यदि समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो घाटे को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और यह लाभ नहीं मिलेगा.