सिवनी गोहत्या मामले में बड़ा एक्शन, कलेक्टर और एसपी नपे, दो आरोपियों पर लगा NSA

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने शनिवार को गोहत्या में शामिल होने के आरोपी दो लोगों पर कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगा दिया और जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 10 जून को घोषणा की थी कि पुलिस के अपराध जांच विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक मामले की जांच करेंगे.

गोहत्या मामले में गंभीर सीएम मोहन ने देर रात सिवनी के कलेक्टर क्षितिज सिंघल और पुलिस अधीक्षक (एसपी) राकेश कुमार सिंह का तबादला किया और सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बताया कि घटना में संलिप्त प्रत्येक आरोप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

क्षितिज सिंघल की जगह संस्कृति जैन को बनाया गया सिवनी का नया कलेक्टर

एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सिवनी जिले में क्षितिज सिंघल की जगह संस्कृति जैन को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है, जबकि राकेश कुमार सिंह की जगह सुनील कुमार नए सिवनी एसपी बनाए गए है. बता दें,  जिले में दो दिन पहले एक नदी और जंगली इलाके में 40 से अधिक गायों के शव मिले थे, जिसके बाद पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

सरकार द्वारा जारी किया गया ट्रांसफर लेटर

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सीएम ने कहा, गोमाता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

इससे पहले, मुख्यमंत्री यादव ने ‘एक्स’ पर ट्वीट करते हुए लिखा, ‘गोमाता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मामले में सीआईडी ​​एडीजी पवन श्रीवास्तव और उनकी टीम को नृशंस गोवंश हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच करने का काम सौंपा गया है. उन्होंने कहा, “मामले में शामिल हर आरोपी को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा”

गोवंश हत्याकांड में पांच आरोपी पुलिस हिरासत में भेजे गए, दो पर लगा रासुका

गौरतलब है सिवनी पुलिस ने दिन में चार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया, जिसने संतोष कवरेती (40) और रामदास उइके (30) को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और आरोपी शादाब खान (27) व वाहिद खान (28) को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शादाब और वाहिद के खिलाफ रासुका लगाया गया है.

शनिवार को मामले में एक आरोपी इरफान मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया

रिपोर्ट के मुताबिक गत शनिवार को एक और आरोपी इरफान मोहम्मद (57) को गिरफ्तार किया गया. सभी आरोपियों पर मप्र गोहत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2004, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और सांप्रदायिक तनाव भड़काने से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. गोहत्या अपराध में 7 साल तक की कैद की सज़ा का प्रावधाना है.

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