महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण सिंह व उनके सहयोगी के खिलाफ आरोप तय, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया आदेश

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दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप तय किए। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने सह-अभियुक्त विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी आरोप तय किए हैं। विनोद तोमर डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित किया है।

अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354 (शील भंग करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध में आरोप तय किए है। हालांकि, छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में बृजभूषण शरण सिंह को आरोपमुक्त कर दिया।
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सांसद के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी। 15 जून 2023 को पुलिस ने सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (शील भंग करना), 354ए (यौन टिप्पणी), 354डी (पीछा करना) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया था।

शिकायतकर्ताओं ने पहले सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच सही रास्ते पर है। बृजभूषण सिंह पर एक नाबालिग पहलवान ने भी आरोप लगाए थे। हालांकि, बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली और दिल्ली पुलिस ने उस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) के तहत क्लोजर रिपोर्ट दायर की।

विशेष रूप से 26 अप्रैल को अदालत ने मामले में आगे की जांच के लिए बृजभूषण सिंह द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था। सिंह ने कहा था कि जब एक पहलवान द्वारा कथित घटना घटी तो वह दिल्ली में नहीं थे।
बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं। एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में आरोप तय किए गए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं।’

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