National Pension System पेंशन का लाभ पाने के लिए एनपीएस स्कीम (NPS Scheme) काफी लोगों को पसंद आती है। यह एक सरकारी स्कीम है। भारत का कोई भी नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकता है। वर्तमान में कई निवेशकों के एनपीएस अकाउंट (NPS Account) फ्रीज हो गए हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि किस वजह से एनपीएस अकाउंट फ्रीज हुआ और इसे दोबारा एक्टिव कैसे करें।
नई दिल्ली। बुढ़ापे के बाद भी इनकम का लाभ मिलता रहे इसके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें हर साल निवेश करना होता है और 60 साल के बाद निवेशक 60 फीसदी तक का राशि एकमुश्त राशि निकाल सकता है और बाकी बचा हुआ 40 फीसदी हिस्से को एन्युटी यानी पेंशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।
भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है वह इस स्कीम में निवेश कर सकता है। अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हैं और लंबे समय तक एनपीएस अकाउंट NPS ACCOUNT में कोई राशि जमा नहीं करते हैं तब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है।
कब होता है अकाउंट फ्रीज
एनपीएस के नियमों के अनुसार आपको हर वित्त साल में इन अकाउंट में मिनिमम योगदान या निवेश करना जरूरी है। अगर आपके पास टियर 1 अकाउंट है तब आपको कम से कम 500 रुपये का योगदान करना होगा।
वहीं टियर 2 अकाउंट होल्डर को हर कारोबारी साल में कम से कम 1000 रुपये का निवेश करना होगा। अगर पूरे वित्त वर्ष में कोई निवेश नहीं होता है तब एनपीएस अकाउंट फ्रीज या इनएक्टिव हो जाता है। बता दें कि इस स्कीम में अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है।
फ्रीज अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करें
- आपको UOS-S10-A फॉर्म भरकर जमा करना होगा। आपका अकाउंट जिस पोस्ट ऑफिस में है वहां आपको यह फॉर्म आसानी से मिल जाएगा।
- आप चाहें तो इस लिंक (https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/UoS-S10A-Unfreezing%20of%20PRAN.pdf) पर क्लिक करके भी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
- आपको फॉर्म के साथ PRAN कार्ड की कॉपी भी अटैच करनी होगी। इसके साथ आपको सालाना योगदान और पेनल्टी का भुगतान करना होगा।
- अब आप फॉर्म को जमा कर दें जिसके बाद अधिकारी आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन के बाद आपके पीआरएएन को दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा।