भोपाल. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. भ्रष्टाचार के आरोपी तत्कालीन कुलपति और रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार (Ex-Vice Chancellor Sunil Kumar) को हाईकोर्ट से जमानत मिली गई है. जबकि रजिस्ट्रार राकेश सिंह (Registrar Rakesh Singh) को सुप्रीम कोर्ट से अग्रीम जमानत मिली है.
राकेश सिंह को अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो 20 हजार की जमानत पर रिहा करना होगा. वहीं सुनील कुमार को भी हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि सुनील कुमार विदेश नहीं जा सकेंगे
गौरतलब है कि तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार गुप्ता को पुलिस ने 11 अप्रैल को रायपुर से गिरफ्तार किया था. वे फिलहाल भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है. जबकि मामले में रजिस्ट्रार राकेश सिंह की अबतक गिरफ्तारी नहीं हुई है. हालांकि एफआईआर दर्ज हुए करीब डेढ़ महीने हो चुके हैं.
क्या है पूरा मामला
आरजीपीवी ने छात्रों के पैसों से एफडी कराई थी और उन पैसों का दुरुपयोग किया गया था. करीब 20 करोड़ रुपये निजी अकाउंट में ट्रांसफर किए थे. इस मामले में यूनिवर्सिटी के तत्कालीन रजिस्ट्रार आर एस राजपूत, रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा, तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार का नाम सामने आया था. जिसके बाद उन पर एफआईआर की गई है. आरबीएल बैंक के कर्मचारी कुमार मयंक, दलित संघ सोहागपुर पर भी गड़बड़ी के आरोप लगे थे. जिसके बाद सभी पर धोखाधड़ी के मामले गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.