16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग में नो एंट्री: केंद्र की नई गाइडलाइन लागू, MP उच्च शिक्षा विभाग ने भी जारी किया आदेश

मध्यप्रदेश मार्गदर्शन

भोपाल. कोचिंग संस्थानों पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. अब कोई भी कोचिंग संस्थान (Coaching Centres) 16 साल से कम उम्र के छात्रों को अपने यहां नहीं पढ़ा सकते हैं. इस संबंध में केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन (Guidelines For Coaching Centres) लागू हो गई है. ऐसे में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग में नो एंट्री होगी.

नई गाइडलाइन के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा. मनमानी फीस वसूलने पर जेल होगी. मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. राजधानी भोपाल में भी कोचिंग हब है. लेकिन अब मनमानी नहीं कर सकेंगे.

बता दें कि बीते कुछ समय से कोटा में जिस तरह से बच्चों के आत्महत्या के मामलेल सामने आए हैं, उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी थी. यही वजह है कि सरकार ने छात्रों के आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह एक्शन लिया है.

गौरतलब है कि एक आंकड़े के मुताबिक 2023 में 28 एस्प‍िरेंट छात्रों के आत्महत्या के 28 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे अधिक मामले भारत की प्रसिद्ध कोचिंग मंडी कोटा, राजस्थान में थे. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी गाइडलाइंस तैयार की हैं, जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके.

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