कलेक्टर ने जारी किया आदेश : बैतूल लोकसभा प्रत्याशी के निधन के बाद हीं होगा मतदान

बैतूल

बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी का आज मंगलवार को निधन हो गया। इसके बाद इस सीट पर चुनावी प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए है। बता दें कि सेकंड फेज में 26 अप्रैल को बैतूल सीट पर मतदान होना था, लेकिन प्रत्याशी के निधन के बाद इसे टाल दिया गया है।  बताया जा रहा है कि बसपा प्रत्याशी चुनावी दौरे से अपने घर जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। आनन-फानन में अस्पताल लाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन के बाद अब बैतूल सीट पर नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया होगी।   

क्या हैं चुनावी नियम?

प्रत्याशी के निधन को लेकर बने चुनावी नियम की बात करें तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत अगर किसी मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए उम्मीदवार की नामांकन के बाद या मतदान से पहले मौत होती है, तो उस सीट पर वोटिंग को स्थगित कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ दिन बाद मतदान के लिए नई तारीख की घोषणा की जाती है।

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