जबलपुर। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को एमपी हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जबलपुर के MPMLA कोर्ट के द्वारा जारी जमानती वारंट के आदेश पर एमपी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
बता दें कि व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश का पालन न करने पर MPMLA की विशेष कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था।वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान लोकसभा के प्रत्याशी हैं इसलिए उनके खिलाफ जारी 2 अप्रैल के आदेश पर रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने नेताओं को राहत दी है। 23 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने तीनों नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया था।