विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 06 जनवरी 2024 को एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने बताया कि प्रारूप पर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए रविवार, 7 जनवरी एवं रविवार, 21 जनवरी, 2024 को मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। जिसके तहत बीएलओ पूरे दिन मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे।उन्होंने बताया कि 20 जनवरी को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा/स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन एवं सत्यापन होगा। 02 फरवरी तक दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा साथ ही 08 फरवरी 2024 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।निर्वाचक नामावली मे नाम जुडवाने हेतु चार अर्हता तिथियां
उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने हेतु चार अर्हता तिथियां 1 जनवरी 2024, 01 अप्रेल 2024, 1 जुलाई 2024 एवं 1 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। निर्वाचन विभाग द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम जुडवाने हेतु साल में 04 अवसर (1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर) प्रदान किये गये हैं। मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन की दिनांक 6 जनवरी को 17 आयुवर्ग के ऐसे मतदाता जो दिनांक 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उन सभी पात्र मतदाता से प्रारूप 6 में अग्रिम आवेदन प्राप्त किये जाएंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन हेतु आनलाईन आवेदन कर सकते है। मतदाता सूची में मतदाता की प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकते है। वहीं, भारत निर्वाचन आयोग नवाचार के रूप में वोटर हेल्पलाईन ऐप जारी किया गया है। उक्त एप के माध्यम से एक ही स्थान पर पंजीकरण, सूचना, शिकायत आदि कार्य सम्पन्न हो सकते है।
उन्होंने कहा कि आम जनता को मतदाता सूची में पंजीकरण एवं संशोधन एवं अन्य से संबंधित जानकारी/शिकायत/सुझाव इत्यादि हेतु जिला स्तर पर जिला सम्पर्क केन्द्र स्थापित किया गया है। जिसका टोल फ्री नम्बर 1950 है।