जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी भुगतान मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग डिंडोरी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए है। HC ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, डिंडोरी के गोल मोल जवाब से फटकार लगाई है।न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की बेंच में मामले की सुनवाई हुई।
डिंडोरी जिले के रहने वाले राजकुमार नंदा की याचिका पर सहायक आयुक्त को 1/11/2023 को एफिडेफिट के साथ हर हाल में पेश होने के आदेश दिए है। गाईड लाइन के अनुसार 12860 रूपए दिए जाने का प्रावधान है, जबकि याचिकाकर्ता 5 हज़ार रुपए महीना मिल रहा था। याचिकाकर्ता आदिवासी विकास विभाग डिंडोरी में तैनात में है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 1 नंबर को होगी।