जबलपुर : नाबालिग साली के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा से दंडित किया है। विषेष न्यायाधीष पॉस्को ने आरोपी जीजा को दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, आरोपी मोहम्मद सुबराती ने आठ अप्रैल 2019 को अपनी नाबालिग साली से कहा कि उसकी बहन ने घर में बुलाया है। साली जब उसके घर आई तो जीजा ने उसे नशीली चीज सुंघा दिया और बुरी नियत से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। जीजा उससे गलत काम करने के लिए बोल रहा था। तभी उसकी मां तथा फूफी आ गई तो जीजा किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया।
नाबालिग ने घटना के संबंध में हनुमानताल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने पॉस्को, छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया।