वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) ने मंगलवार को अपनी 50वीं बैठक में कई प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें सिनेमा हॉल में सर्व किए जाने वाले फूड पर टैक्स कम करने के बारे में कहा गया है। इसके साथ की काउंसिल ने कुछ जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर कर में छूट देने की बात कही है।राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली काउंसिल ने सिनेमा हॉल में सर्व किए जाने वाले फूड पर लगने वाले टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर केवल 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा, जीएसटी परिषद द्वारा आज यह स्पष्ट किया गया है कि सिनेमा हॉल में उपभोग किए जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, न कि 18 प्रतिशत। इसके साथ ही नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि परिषद ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (एफएसएमपी) के आयात पर जीएसटी से छूट को मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा परिषद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने पर भी सहमत हो गई है और ये कर पूर्ण अंकित मूल्य पर लगाया जाएगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर प्रवेश बिंदु पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।