रेरा द्वारा आमजन के लिए पुरस्कार योजना एक अक्टूबर से की लागू
इंदौर 30 सितम्बर, 2019
प्रदेश में अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की पहचान करने के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण म.प्र. रेरा द्वारा एक अक्टूबर 2019 से पुरस्कार योजना लागू करने का निर्णय लिया गया हैं। यह योजना 31 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेंगी। रेरा को योजना के तहत आमजन द्वारा अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट को जानकारी देने पर पुरस्कृत किया जायेगा। योजनातंर्गत अपंजीकृत प्रोजेक्ट की जानकारी देने पर 1400 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। साथ ही अंपजीकृत एजेंट की जानकारी पर 700 रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा। रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी प्राधिकरण के जिन स्त्रोतों पर दी जा सकती है उनमें वाट्सएप्प नम्बर – 898930123, ईमेल आई डी- RERA.REWARD@gmail.com, दूरभाष नम्बर – 8989880123 और 0755-2557955 , पोस्ट के माध्यम से सचिव (रेरा), रेरा भवन, मेन रोड़ नं.-1 भोपाल (म.प्र.) 462016 शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि 01 मई, 2017 को रेरा एस्टेट को लागू होने के पश्चात् सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एवं एजेंट जिन्हें रेरा एक्ट के अनुसार पंजीकृत किये जाना जरूरी है। पंजीकृत नहीं किये जाने पर ऐसे प्रोजेक्ट कुल लागत राशि के 10 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान हैं, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अभी तक दो करोड़ रूपये से अधिक के जुर्माने किये जा चुके है। एजेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर प्रतिदिन 10 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा।
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