सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में इसके महत्व पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने कहा कि स्वतंत्र प्रेस नागरिकों को कठिन तथ्यों के साथ पेश करता है और राज्य के कामकाज पर प्रकाश डालता है। न्यायालय केंद्र सरकार द्वारा उस पर लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध के खिलाफ मलयालम समाचार चैनल MediaOne की याचिका पर फैसला कर रहा था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी के अभाव में चैनल के प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया, जिसने बदले में केरल हाईकोर्ट के समक्ष सीलबंद कवर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जहां इस निर्णय को उचित ठहराने के लिए इस मुद्दे को पहली बार उठाया गया।
हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि मामले की प्रकृति और गंभीरता फ़ाइल से स्पष्ट नहीं है, “स्पष्ट संकेत हैं कि राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होगी” अगर MediaOne को अनुमति दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विचार से असहमति जताते हुए कहा कि अदालत के दिमाग में क्या है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जिसके कारण यह माना गया कि मंजूरी से इनकार करना उचित है, यह देखने के बावजूद कि मुद्दे की प्रकृति और गंभीरता मामले से स्पष्ट नहीं है।
यह देखा गया, “लोकतांत्रिक गणराज्य के मजबूत कामकाज के लिए स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक समाज में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य के कामकाज पर प्रकाश डालता है। प्रेस का कर्तव्य है कि वह सच बोलें और नागरिकों को कठिन तथ्यों के साथ पेश करें। लोकतंत्र को सही दिशा में तैयार करने वाले विकल्पों को चुनने में उन्हें सक्षम बनाता है। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नागरिकों को उसी स्पर्शरेखा के साथ सोचने के लिए मजबूर करता है। सामाजिक आर्थिक राजनीति से लेकर राजनीतिक विचारधाराओं तक के मुद्दों पर समरूप दृष्टिकोण लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा। सरकार की नीतियों पर चैनल मीडिया के आलोचनात्मक विचारों को प्रतिष्ठान विरोधी नहीं कहा जा सकता है। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग अपने आप में अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है कि प्रेस को स्थापना का समर्थन करना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कार्रवाई चैनल के साथ विचारों के आधार पर मीडिया चैनल को आपकी सुरक्षा मंजूरी से इनकार करना संवैधानिक रूप से बोलने का अधिकार है और मुक्त भाषण और विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर द्रुतशीतन प्रभाव पैदा करता है।”
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी), न्यायपालिका, राज्य आदि की आलोचना पर चैनल की रिपोर्टों पर भरोसा करते हुए कहा कि यह प्रतिष्ठान विरोधी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने के लिए ये उचित आधार नहीं हैं। अदालत ने कहा, “सरकार की नीतियों के खिलाफ चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता-विरोधी नहीं कहा जा सकता। यह विचार मानता है कि प्रेस को हमेशा सरकार का समर्थन करना चाहिए। मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 19 (2) के तहत किसी भी आधार का मतलब है, जो मुक्त भाषण को प्रतिबंधित कर सकता है।
इस मामले में केंद्र द्वारा अपनाई गई सीलबंद कवर प्रक्रिया की आगे आलोचना करते हुए पीठ ने कहा कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट व्यक्तियों और संस्थाओं के जीवन, स्वतंत्रता और पेशे पर निर्णयों को प्रभावित करती हैं और ऐसी रिपोर्ट को प्रकटीकरण और जवाबदेह प्रणाली से पूर्ण छूट देना एक पारदर्शी के विपरीत है। यह देखा गया, “राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की मात्र भागीदारी राज्य के कर्तव्य को निष्पक्ष रूप से कार्य करने से नहीं रोकेगी। यदि राज्य निष्पक्ष रूप से कार्य करने के अपने कर्तव्य का त्याग करता है तो इसे न्यायालय और मामले के तथ्यों के समक्ष उचित ठहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को लेकर सबसे पहले राज्य को संतुष्ट होना चाहिए। दूसरे, राज्य को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों का दायित्व न्यायोचित है। विदेशों में न्यायशास्त्र से निकले ये दो मानक आनुपातिकता मानक के समान हैं। पहला परीक्षण वैध इंप्रूव जैसा दिखता है और औचित्य का दूसरा परीक्षण आवश्यकता और संतुलन संकेतों के समान है। राज्य को अब यह साबित करना होगा कि ये दो उद्देश्य हैं, जो राज्य की कार्रवाई एमडीएल अनुरोध के जवाब में गृह मंत्रालय की सेवा करने के लिए देखती है, जिससे सुरक्षा मंजूरी के इनकार के कारणों का खुलासा किया जा सके। राज्यों का कहना है कि कारणों का खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट गुप्त प्रकृति की होती है। एमएचए ने सामान्य दावा किया कि जांच एजेंसियों की सभी रिपोर्ट गोपनीय हैं। हम इस तरह के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।” अदालत ने अंतत: यह माना कि एमआईबी द्वारा किसी मीडिया चैनल को उसके विचारों के कारण सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने की कार्रवाई का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भयावह प्रभाव पड़ा है। सरकारी नीति की आलोचना को अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित किसी भी आधार के दायरे में ऐसी किसी कल्पना द्वारा नहीं लाया जा सकता है। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने एडवोकेट हरीस बीरन की सहायता से चैनल की ओर से पेश हुए।