जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट हमेशा से शासकीय जमीन पर बने धर्मस्थलों पर सख्त रहा है. एक बार फिर यह मामला गरमा गया है. जबलपुर शहर में सड़क किनारे बने अवैध धर्मस्थलों के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने ऐसे धर्मस्थलों को न हटाने पर जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए. इस मामले में कोर्ट ने जिला प्रशासन को खूब फटकार भी लगाई है.
दरअसल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध बने धर्मस्थलों को हटाने के संदर्भ में दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें जबलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के कारण कार्रवाई का फैसला सुनाया है. मामले की अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी.
जिला प्रशासन बार बार मांगता है समय
न्यायालय ने जिला प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि जिले के अफसर आदेश का पालन नहीं करते, बल्कि बार बार अतिरिक्त समय की मांग करते रहते हैं. यही वजह है कि अब अवैध बने धर्मस्थलों को हटाने के मामले में संबंधित अफसरों पर कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने शासकीय जमीनों पर बने अवैध धर्मस्थलों को हटाने का पहले भी आदेश दिया था. पालन न होने पर वर्ष 2014 में उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई थी.
8 साल बाद क्यों गरमाया मुद्दा?
अब फिर यह मामला गरमा गया है क्योंकि बीते 8 वर्षों में अवैध निर्मित धर्म स्थलों को हटाने की कार्रवाई नहीं हुई. अब हाईकोर्ट ने संबंधित अफसरों पर कोर्ट के आदेश की अवमानना के तहत एक्शन लेने की बात कही है. दायर हुई याचिका में ये बात कही गई थी कि जिला प्रशासन पॉलिटिकल प्रेशर में इन अवैध निर्मित धर्मस्थलों को हटाने की कार्रवाई नहीं कर रहा है.