नई दिल्ली: गुजरात में इशरत जहां की कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत के मामले की जांच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की सहायता करने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति की निर्धारित तारीख से एक महीने पहले 30 अगस्त को बर्खास्त कर दिया गया. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों के अनुसार हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्मा की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि बर्खास्तगी के आदेश को 19 सितंबर तक लागू नहीं किया जाए ताकि 1986 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के (आईपीएस) अधिकारी राहत पाने के लिए किसी उच्च अदालत में जा सकें.
उच्च न्यायालय ने 30 अगस्त को अपना अंतिम आदेश जारी करते हुए कहा था कि वर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई यदि पक्षपात वाली है तो अदालत की अनुमति के बिना इसे लागू नहीं किया जाएगा. इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर उच्च न्यायालय का रुख किया और वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुमति मांगी. उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा, ‘निर्देश दिया जाता है कि 19 सितंबर, 2022 तक आदेश को लागू नहीं किया जाएगा ताकि याचिकाकर्ता बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ कानून सम्मत उपायों का उपयोग कर सकें.’