मथुरा: ठाकुर केशवदेव बनाम इंतजामिया कमेटी मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह ने 21 जुलाई को आदेश दिया था. प्रतिवादी इंतजामिया कमेटी आदि 7 नियम 11 सीपीसी के तहत पहले इसी मुद्दे पर सुनवाई करना चाहते हैं, जबकि पक्षकार पहले अदालत से आयुक्त द्वारा ईदगाह का सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं.
मामले की स्थायित्व को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान पक्षकारों ने अदालत में ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर के संबंध में आवेदन दिया था. उनकी ओर से मांग की गई है कि पहले कोर्ट कमिश्नर के मुद्दे पर मामले की सुनवाई होनी चाहिए. बहस के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने पहले इस मुद्दे पर सुनवाई करने का आदेश दिया कि मामला रखरखाव योग्य है या नहीं.