नई दिल्ली-होटल और रेस्टोरेंट में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सरकार ने स्पष्ट किया कि सर्विस चार्ज पूरी तरह गैर कानूनी है.
होटल या फिर रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज के नाम पर लोगों को अब एक्सट्रा पैसे नहीं देने होंगे. राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इस संबंध में एक गाइलाइन जारी की है. राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की नई गाइडलाइन के अनुसार ग्राहक से मूल कीमत के अलावा कोई वसूली जायज नहीं है. होटल और रेस्टोरेंट्स को ग्राहक को जानकारी देनी होगी कि सर्विस चार्ज आपकी मर्जी है.
जबरदस्ती वसूली पर होगी कार्रवाई
अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट जबरदस्ती अपने ग्राहकों से सर्विस चार्ज मांगता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. सर्विस चार्ज का नाम बदल कर भी ग्राहकों से पैसा लिया जाना गैरकानूनी होगा. CCPA की ओर से जारी इन गाइडलाइंस के अनुसार होटल या रेस्टोरेंट अब अपने खाने के बिल में स्वचालित रूप से या डिफाल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे. ग्राहक चाहे तो सेवा शुल्क दे सकते हैं. यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा.
जानिए क्या है ग्राहक के अधिकार
अगर ग्राहक को लगता है कि उससे सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है तो होटल / रेस्त्रां के मैनेजमेंट से शिकायत कर सकता है. नहीं सुनवाई होने पर ग्राहक National Consumer Helpline, Toll Free number 1915 या NCH app पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा Consumer Forum में e-daakhil पर भी शिकायत कर सकते हैं.
इन बातों का भी ग्राहकों को रखना होगा ध्यान
-जिला जिलाधिकारी, जिला स्तर पर CCPA के दफ़्तर में शिकायत दर्ज करने की सुविधा
– Com-ccpa@nic.in पर ईमेल भेजकर भी शिकायत दर्ज कर सकेंगे
– इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव ये भी कि होटल के बाहर तख्ती लगाकर कि हम सर्विस चार्ज लेते हैं… ग्राहक की एंट्री नहीं रोकी जा सकती