छह अगस्त को होगा उप-राष्ट्रपति पद का चुनाव

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नई दिल्ली : उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव छह अगस्त को होगा. चुनाव आयोग ने बुधवार को यह घोषणा की. एम वेंकैया नायडू के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए अधिसूचना पांच जुलाई को जारी होगी और 19 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे

निर्वाचन आयोग (ईसी) के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी और 22 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. मतों की गिनती भी छह अगस्त को ही होगी. उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं. इस चुनाव में मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं. चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राजग को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है.

उपराष्ट्रपति नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया. आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य शामिल होते हैं. सभी मतदाता संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, इसलिए प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य एकसमान होगा.

यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है. इसमें गुप्त मतदान होता है और इस चुनाव में खुले मतदान की कोई अवधारणा नहीं है. आयेाग ने आगाह किया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी भी परिस्थिति में किसी को भी मतपत्र दिखाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसके साथ ही आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल मतदान को लेकर अपने सांसदों को व्हिप नहीं जारी कर सकते हैं.

किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्र में कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए. कोई मतदाता किसी एक ही उम्मीदवार के प्रस्तावक या समर्थक हो सकते हैं. उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं और चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है. राष्ट्रपति चुनाव में कई स्थानों पर मातदान मतदान होता है और निर्वाचित विधायक वहां मतदान करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान संसद भवन में होता है.

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