भोपाल। पंचायत और निकाय चुनाव के पहले राज्य सरकार किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और भूमिहीन किसान श्रमिकों द्वारा 15 अगस्त 2020 तक साहूकारों से लिया गया ऋण सरकार माफ करने जा रही है. इसका फैसला मंगलवार को होने जा रही शिवराज मंत्रीमंडल की बैठक में लिया जा सकता है. इसके लिए आज कैबिनेट में मध्यप्रदेश ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक 2022 के प्रारूप को अनुमोदन के लिए रखा जाएगा. वहीं स्वास्थ्य विभाग में लोक सेवा प्रबंधन नाम से अलग से कैडर बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी. कैबिनेट में करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी.
अब गैरआदिवासियों का ख्याल: गैर पंजीकृत साहूकारों के कर्ज में उलझे आदिवासी वर्ग को राज्य सरकार पहले ही अधिनियम में संशोधन कर राहत दे चुकी है. अब गैर आदिवासी छोटे किसानों को राहत देने की तैयारी की जा रही है. हालांकि इसका विधेयक पिछले साल ही सरकार विधानसभा से पास करा चुकी है, लेकिन केन्द्र सरकार ने इसमें कुछ संशोधन के सुझाव दिए थे. अब इसमें इन सुझावों को शामिल किया गया है. संशोधित विधेयक में 15 अगस्त 2020 तक गैर पंजीकृत साहूकारों से लिया गया ऋण और ब्याज की राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है.
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर होगी
- मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 31 मार्च 2022 से जारी किए गए टैरिफ लागू होने से घरेलू और किसानों को 15 हजार करोड़ की सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी.
- मैसर्स फेयरडील एक्सपोर्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा बुरहानपुर के ग्राम निंबोला में स्थापित टेक्सटाइल क्लस्टर के लिए छूट देने का प्रस्ताव.
- प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी काॅरिडोर परियोजना अंतर्गत प्रथम चरण के ट्रांसमिशन पर खर्च होने वाली राशि की मंजूरी का प्रस्ताव.
- भारत सरकार द्वारा जारी रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत राज्य की वितरण कंपनियों की कार्ययोजना के अनुमोदन का प्रस्ताव.
- मप्र भू-राजस्व संहित संशोधन अध्यादेश 2022 का प्रस्ताव.