सीतापुर/रामपुर: सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की रिहाई का आदेश गुरुवार देर रात जिला कारागार पहुंच गया था. 27 महीने बाद वो शुक्रवार को जेल से रिहा हो गये. उनको लेने के लिए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और आजम खां के बेटे अदीब आजम और अब्दुल्ला आजम भी सीतापुर जेल पहुंचे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की रिहाई का आदेश 19 मई को ही दे दिया था, लेकिन कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी जेल न पहुंचने के कारण रिहाई में देरी हुई. आजम खां 88 मामलों में पिछले 27 महीने से जेल में बंद थे. वह एक केस में जमानत लेते, तो दूसरा केस दायर हो जाता. इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को सुनवाई हुई थी. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से आजम खां के जमानत पर रिहा होने पर स्वागत किया.
आजम खां के खिलाफ 89 मामले दर्ज
आजम खां के खिलाफ 89 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 88 मामलों में उनकी पहले ही जमानत हो गई थी. बीते दिनों दर्ज गए एक नए मुकदमे में सुनवाई में देरी के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आजम खां को एक-एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी थी. आजम खां इस मामले में रेगुलर बेल डाले जाने और उसके निस्तारण तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे.