वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी मामले को लेकर कमीशन की कार्यवाही सोमवार 16 मई को सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी, वह पूरी हो गई है. हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं का दावा है कि परिसर में बाबा (शिवलिंग) मिल गए हैं. इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जिस स्थान पर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है उस स्थान को सील करने के आदेश दिए हैं. सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात करने के आदेश भी दिए हैं.
शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश: कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि जिस स्थान पर हिंदू पक्ष ने तालाब के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा किया है उस स्थान को सील करते हुए वहां सीआरपीएफ तैनात की जाए.
कोर्ट की तरफ से जारी आदेश पत्र
सोहन लाल आर्य बोले- बाबा मिल गए: ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही पूरी होने के बाद श्रृंगार गौरी प्रकरण में याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी के पति सोहन लाल आर्य परिसर से बाहर आ गए हैं. बता दें कि उन्होंने 1996 में पहला वाद दाखिल किया था. श्रृंगार गौरी मामले में उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि कमीशन की कार्यवाही की कार्यवाही पूरी हो गई है.सोहन लाल आर्य ने कहा कि ठोस और विश्वसनीय प्रमाण मिलने के संकेत दिए. उन्होंने कहा है कि बाबा मिल गए हैं. तालाब की सफाई के दौरान अंदर बड़े स्वरूप में एक काला पत्थर मिलने की बात कही है. उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम भी अंदर शामिल थी और जिस सबूत की हमें तलाश थी वह मिल गया है. बाबा मिल गए हैं.
अंदर कुछ नहीं मिला- मुस्लिम पक्ष: याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य के ‘बाबा मिल गए हैं’ के दावे को मुस्लिम पक्ष ने नकार दिया. मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने कहा है कि कोई क्या कह रहा है कहने दें. अंदर कुछ नहीं मिला है, यह दावा गलत है.
डीएम बोले- क्या मिला क्या नहीं, ये कोर्ट में साफ होगा: वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा 3 दिनों तक चलने वाली कमीशन की कार्रवाई को पूर्ण कर लिया गया है. कल इसकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाएगी. उन्होंने कहा सर्वे शब्द का इस्तेमाल करना गलत है. जिलाधिकारी वाराणसी ने कहा कि अंदर क्या मिला है, क्या नहीं यह न्यायालय में पेश होने वाली रिपोर्ट में ही साफ होगा. यदि किसी की तरफ से कोई बयान मीडिया में दिया गया है तो यह उसके निजी विचार हो सकते हैं. इसका कमीशन की कार्यवाही या प्रशासनिक स्तर पर दिए जा रहे बयान से कोई लेना देना नहीं है. जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि अंदर दोनों पक्षों के सहयोग से कार्यवाही पूर्ण की गई है और 3 दिनों तक कार्यवाही के क्रम में आज सुबह 8:00 बजे शुरू हुई कमीशन की कार्यवाही को 10:15 बजे ही खत्म कर लिया गया था. अंदर क्या हुआ क्या नहीं यह न्यायालय का मामला है. इसलिए इसे बताया नहीं जा सकता.
वकील कमिश्नर ने कहा- रिपोर्ट गोपनीय: सहायक वकील कमिश्नर विशाल सिंह ने परिसर में काला पत्थर (शिवलिंग) मिलने के सवाल पर कहा कि यह गोपनीय रिपोर्ट है. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को कार्यवाही से संतुष्ट कराया गया है. कार्यवाही से पहले विशाल सिंह ने मीडिया से कहा है कि जिन चीजों की जरूरत थी, वह चीजें जिलाधिकारी वाराणसी की तरफ से मुहैया कराई गई हैं. अंदर क्या मिला कैसे मिला यह जानकारी देना उचित नहीं है. अंदर तहखाने में पानी भरे होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो चीजें पहले से थी वही थीं. आज कहां-कहां कार्रवाई होगी ? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वादी-प्रतिवादी पक्ष जहां-जहां ध्यान आकृष्ट कराएंगे वहां-वहां आज कार्यवाही की जाएगी.
सुरक्षा के लिहाज से दो जोन बांटा गया क्षेत्र: वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से दो जोन में पूरे क्षेत्र को बांटा गया है. काशी और वरुणा जोन में एडिस्नल सीपी स्तर के अधिकारी बनाए गए है. जोन के बाद सेक्टर लेवल पर अधीक्षक स्तर पर अधिकारी तैनात किए गए हैं. उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे का काम होने के लिए काशी वासियों का आभार जताने के साथ ही कहा कि मीडिया ने भी जिम्मेदारी से की धैर्यपूर्वक रिपोर्टिंग की है.
बता दें कि वकील कमिश्नर समेत वादी प्रतिवादी और उनके पैरोकारों के अलावा कुल 52 लोगों को अंदर जाने की अनुमति है. सूत्रों की मानें तो सर्वे का लगभग 80 फीसदी काम पूरा हो गया है. भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आज अंतिम दिन कार्यवाही पूरी करने के बाद 17 मई को कोर्ट के सामने वीडियो साक्ष्य पेश किया जाएगा. श्रृंगार गौरी प्रकरण में वाद दाखिल करने वाले विश्व वैदिक हिंदू महासंघ के प्रमुख डॉ. हरिशंकर जैन के मुताबिक, दूसरे दिन रविवार को चली कार्यवाही में उम्मीद से ज्यादा अच्छी चीजें मिली हैं और हिंदू पक्ष का वाद मजबूत हुआ है.